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अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, लेकिन बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक

May 21, 2026 Source: Public-Axis

अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, लेकिन बिना अनुमति विदेश यात्रा पर रोक
पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक अहम मामले में Abhishek Banerjee को Calcutta High Court से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2026 तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के जज Saugata Bhattacharyya ने अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि पुलिस फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकती। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभिषेक बनर्जी बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकते। इसके अलावा यदि जांच एजेंसी उन्हें कोई नोटिस भेजती है, तो उन्हें 48 घंटे के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यह पूरा विवाद बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने एक चुनावी रैली में अमित शाह को चुनौती देते हुए तीखी भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके बयान को लेकर विपक्ष और शिकायतकर्ताओं ने इसे भड़काऊ और सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बताया था। इसी मामले में बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। यह शिकायत समाजसेवी Rajeev Sarkar की ओर से दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कई सभाओं में ऐसे बयान दिए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। साथ ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को खुले तौर पर धमकी दी। अभिषेक बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर FIR को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने फिलहाल FIR पर अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन अंतरिम राहत देकर उन्हें बड़ी कानूनी राहत जरूर प्रदान की है। इस फैसले को बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे चुनावी बयानबाजी और राजनीतिक तनाव से जुड़ा हुआ है।