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1 जुलाई से LPG सिलेंडर के नए नियम लागू, नहीं मानी शर्तें तो हो सकती है परेशानी

June 29, 2026 Source: Public-Axis

1 जुलाई से LPG सिलेंडर के नए नियम लागू, नहीं मानी शर्तें तो हो सकती है परेशानी
1 जुलाई 2026 से एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों को अब गैस कनेक्शन और सिलेंडर बुकिंग से जुड़े नए नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव सिलेंडर बुकिंग को लेकर किया गया है। अब एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 45 दिन तय की गई है। गैस की होम डिलीवरी के दौरान अब OTP सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। सिलेंडर प्राप्त करने से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP बताना होगा, तभी डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के घर पहले से PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर LPG से PNG में शिफ्ट होना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर उनका LPG कनेक्शन बंद किया जा सकता है। हालांकि, जो लोग अपनी इच्छा से कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें भविष्य में दोबारा कनेक्शन सक्रिय कराने के लिए विशेष कूपन दिया जाएगा। सरकार ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC भी अनिवार्य कर दिया है। यदि तय समय सीमा तक e-KYC पूरी नहीं होती है, तो गैस कनेक्शन और अगली सिलेंडर बुकिंग प्रभावित हो सकती है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन भी जरूरी है। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर उनकी एलपीजी सब्सिडी रोकी जा सकती है। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को नए नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।