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दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश, अभिजीत दीपके के X अकाउंट से हटेगा प्रतिबंध

July 7, 2026 Source: Public-Axis

दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश, अभिजीत दीपके के X अकाउंट से हटेगा प्रतिबंध
सोशल मीडिया पर अपने व्यंग्यात्मक और राजनीतिक पोस्ट के जरिए चर्चा में रहने वाले अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी पहल ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)’ के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सुनाया। दरअसल, केंद्र सरकार ने मई में CJP के X अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि NEET परीक्षा के दौरान अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते थे। इसी वजह से एहतियात के तौर पर अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था। सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि अब NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है और अकाउंट को ब्लॉक रखने का कारण समाप्त हो गया है। इसलिए अकाउंट को दोबारा चालू किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इस पर अदालत ने प्रतिबंध हटाने का आदेश देते हुए CJP के X अकाउंट को बहाल करने का निर्देश दिया। अभिजीत दीपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से सोशल मीडिया अकाउंट उस समय शुरू किया था, जब एक अदालत की टिप्पणी को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं तेज थीं। कुछ ही दिनों में यह अकाउंट X और इंस्टाग्राम पर बेहद लोकप्रिय हो गया और इसके लाखों फॉलोअर्स बन गए। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद दीपके और उनकी टीम ने ‘Cockroach Is Back’ नाम से नया X हैंडल भी शुरू किया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभिजीत दीपके ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि CJP युवाओं की आवाज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मंचों पर आगे भी मजबूती से उठाता रहेगा।